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ट्रैक्टर मिस्त्री की हत्या करने वाला दोषी करार दिया

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रमाला में वर्ष 2012 में हुई थी ट्रैक्टर मिस्त्री की गोली मारकर हत्या, 13 मई को सुनाई जाएगी सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। रमाला में ट्रैक्टर मिस्त्री की गोली मारकर हत्या करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सजा के मामले में 13 मई को सुनवाई होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि रमाला के रहने वाले अशोक चौहान ने 24 नवंबर 2012 को रमाला थाने में हत्या का मुकदमा मुकदमा दर्ज कराया था। उसने कहा था कि जितेंद्र व इंद्रपाल दोनों ट्रैक्टर मिस्त्री थे, जिनके बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद जितेंद्र अपने घर गया और घर से राइफल व ट्रैक्टर लेकर आया। वहां जितेंद्र ने झगड़े में इंद्रपाल को गोली मार दी। उस समय जितेंद्र को पकड़कर लोगों ने धुनाई कर दी थी। पुलिस ने अशोक चौहान की शिकायत पर जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और हत्याकांड में प्रयुक्त राइफल बरामद कर ली। वह राइफल भी जितेंद्र ने जानकार परवेंद्र पहलवान से मांगी हुई थी। इस मुकदमे में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार के न्यायालय में चल रही थी। इस मामले में न्यायालय ने जितेंद्र को दोषी करार दिया और सजा के लिए 13 मई को सुनवाई होगी।
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कुर्की के विरोध में धरना दिया
बागपत। निवाड़ा गांव में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी जुम्मा के मकान की कुर्की के विरोध में बुधवार को काफी संख्या में ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे और धरना देकर बैठ गए। जहां सहाबुद्दीन ने कुर्की के कारण परिवार के सदस्यों के पास सिर छिपाने की जगह नहीं होने की बात कहते हुए सील को हटवाने की मांग की। संवाद
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