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Baghpat News: दो दिन में खराब हुई मशीन वापस लौटाएगी कंपनी

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अदालत से: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में हुई सुनवाई
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मशीन की रकम 1.90 लाख रुपये वापस लौटाएगी कंपनी

संवाद न्यूज एजेंसी

बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने दो दिन में खराब हुई मशीन को वापस लेकर उपभोक्ता से ली गई रकम 1.90 लाख रुपये वापस लौटाने के आदेश दिए। साथ ही पांच हजार रुपये परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए।
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काठा गांव निवासी अनिल कुमार ने बताया कि मई 2025 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने मां काली ऑटोमोबाइल्स वर्क्सशॉप सुतबाई जिला पुरूलिया पश्चिम बंगाल से 1.90 लाख रुपये की मशीन खरीदी थी। विक्रेता ने एक साल तक मशीन की मरम्मत की गारंटी भी दी, लेकिन दो दिन के बाद मशीन खराब हो गई। इसकी शिकायत पर कंपनी ने दूसरी मोटर भी भेजी लेकिन उसने भी ठीक से काम नहीं किया। इसके बाद विक्रेता ने फोन रिसीव करना बंद कर दिया और नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य मीनाक्षी जैन और राजीव कुमार ने मां काली ऑटोमोबाइल्स वर्क्सशॉप सुतबाई जिला पुरूलिया पश्चिम बंगाल पर 1.90 लाख रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही पांच हजार रुपये परिवाद व्यय देने के आदेश दिए। साथ ही कंपनी को मशीन वापस देने के आदेश दिए।
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