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वाहनों का टैक्स जमा करने पर मिलेगी कर में छूट

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बागपत। वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने विद्युत निगम की तर्ज पर परिवहन विभाग में एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना की शुरूआत की है। योजना के अंतर्गत वाहनों पर लगने वाला कर माफ किया जाएगा। कर में छूट लेने के लिए वाहन मालिकों को 26 जुलाई तक एक हजार रुपये के शुल्क के साथ आवेदन कर अपना पंजीकरण कराना होगा।
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आरआई विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 5460 वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों पर विभाग का 18 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। जिस पर लगभग छह करोड़ रुपये पेनल्टी है। विभाग की ओर से वसूली के लिए 1376 पत्र जारी किए गए हैं। शासन ने वाहन मालिकों को वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए कर में छूट देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत वाहन स्वामी को 26 जुलाई तक एक हजार रुपये के शुल्क के साथ आवेदन कर अपना पंजीकरण कराना होगा।
योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं वाहनों को छूट प्रदान की जाएगी, जिनका रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल 2020 से पूर्व का है। इसके अलावा ऐसे वाहन जिनका बकाए को लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन है को भी शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। वाहन मालिक को एक एकमुश्त या 35 दिन के अंदर तीन किस्त में बकाया जमा करने का विकल्प दिया जाएगा। वाहन मालिक को पहली किस्त में 50 प्रतिशत और दूसरी व तीसरी किस्त में 25-25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
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कोट...
- वाहनों का बकाया टैक्स जमा करने पर ओटीएस योजना के अंतर्गत वाहन मालिकों को कर में छूट प्रदान की जाएगी। वाहन मालिक एक या तीन किस्त में बकाया जमा कर सकते हैं। - सुभाष राजपूत, एआरटीओ
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