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अधिवक्ताओं के चैंबर से लें घरेलू कनेक्शन का बिल

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बार ने व्यवसायिक बिल को घरेलू बिल की श्रेणी में समायोजित करने की मांग
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बागपत। जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को अधीक्षण अभियंता को दिए ज्ञापन में अधिवक्ताओं के कार्यालय (चैंबर) के व्यवसायिक कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित करने और पूर्व में जमा किए व्यवसायिक श्रेणी के बिल के भुगतान को घरेलू श्रेणी के बिल में समायोजित कराने की मांग की।
उन्होंने ज्ञापन में कहा जिला बार एसोसिएशन ने 2015 में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। 22 मई 2015 में कनेक्शन को व्यवसायिक श्रेणी में परिवर्तित किया। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अधिवक्ता के कार्यालय (चैंबर) का विद्युत कनेक्शन घरेलू श्रेणी का कनेक्शन माना जाता है। विद्युत निगम ने उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना कर अधिवक्ता के कार्यालय के व्यवसायिक कनेक्शन जारी कर दिए हैं और जिला बार एसोसिएशन से अवैधानिक रुप से गलत बिल वसूल किया।
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उन्होंने अधीक्षण अभियंता को दिए ज्ञापन में अधिवक्ताओं के कार्यालय के व्यवसायिक कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित करने तथा पूर्व में जमा किए व्यवसायिक श्रेणी के बिल के भुगतान को घरेलू श्रेणी के बिल में समायोजित कराने की मांग की। इनमें जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका, महामंत्री रामपाल शर्मा, ब्रिजेश कुमार, अमित तोमर, राजीव कौशिक, रोहित त्यागी, अनिल उपाध्याय, संतोष कश्यप, संदीप चौहान, अंजना राजपूत, चांदवीर राणा, अजीत तोमर, जितेंद्र कुमार जयंत, विभोर गुप्ता, कपिल पंवार आदि रहे।
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