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Baghpat News: थिंक गैस कंपनी के अधिकारियों व ठेकेदारों पर मुकदमा

Mon, 30 Jan 2023 01:35 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
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बागपत। शहर में पाइप लाइन डालने वाली थिंक गैस कंपनी के अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनपर नियम विरुद्ध व कई जगह बिना अनुमति के पेयजल व गलियां तोड़कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा हुआ है। इस मामले में पुलिस अब जांच करेगी और उसके बाद कंपनी के अधिकारियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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नगर पालिका के ईओ राजेश राणा की तरफ से मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा गया है कि थिंक गैस कंपनी के साथ नगर पालिका का 21 जनवरी 2022 को शहर में गैस पाइप लाइन डालने का कराकर हुआ था। इस कराकर में शर्तें तय की गई थी, लेकिन कंपनी ने उन शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया। थिंक गैस कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों व ठेकेदारों ने रात में पाइप लाइन डलवाई, जिससे अधिकतर जगह पेयजल लाइन टूट गई। इसके साथ ही ठाकुरद्वारा में गैस पाइप लाइन डालने की अनुमति नहीं ली गई और वहां भी पाइप लाइन डालने से पेयजल लाइन टूट गई। जिससे पानी रिसाव होने पर जमीन धंसने लगी और मकानों में दरार आ गई हैं। वहां करीब 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इस तरह की कश्यप कालोनी, घनश्याम दास मार्ग, मोहल्ला हरिजन, मोहल्ला वाल्मिकी, ईदगाह मोहल्ला समेत अन्य कई जगहों पर बिना अनुमति के गैस पाइप लाइन डालकर पेयजल लाइन व गलियां तोड़ी गई है। इन जगहों पर करीब ढ़ाई करोड़ रुपये का नुकसान किया गया है।
ईओ राजेश राणा ने दर्ज कराए मुकदमे में यह भी कहा है कि गैस कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के कारण जगह-जगह पानी रिसाव से मकानों में दरार आ रही हैं। जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह अब नगर पालिका ने खुद भी मान लिया है कि बागपत में जिस तरह से पेयजल लाइन व गलियां टूटी है, उसके लिए गैस कंपनी जिम्मेदार है। जबकि पहले इसके लिए मकान मालिकों को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी थी। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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चार दिन तक शिकायत को दबाकर बैठी रही पुलिस
नगर पालिका ईओ राजेश राणा ने थिंक गैस कंपनी के खिलाफ 24 जनवरी को शिकायत दी थी। लेकिन पुलिस उस शिकायत को दबाकर बैठी रही। यह मामला जब एडीएम प्रतिपाल चौहान के पास पहुंचा तो उन्होंने इसको लेकर सीओ से बातचीत की और उसके बाद ही गैस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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