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Baghpat News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। रमाला क्षेत्र के एक गांव के ईंट भट्ठे से किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायाधीश ने सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि रमाला थाने में सात मई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें ईंट भट्ठे पर रहने वाले मजदूर ने भट्ठे पर ही काम करने वाले इसराइल पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। अपने बयान में किशोरी ने दुष्कर्म की पुष्टि की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह पेश किये गए। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने इसराइल पर दोष सिद्ध कर दिया। इसमें सोमवार को सजा पर सुनवाई हुई और न्यायाधीश संजीव कुमार ने सात साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिये।
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