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सात हमलावरों को चार-चार की सजा सुनाई

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बागपत। आदर्श नंगला गांव में दीवार के विवाद में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सात हमलावरों को चार-चार साल की सजा सुनाई। सभी हमलावरों पर 1500-1500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आदर्श नंगला गांव के रहने वाले श्याम सिंह ने 2001 में छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि पड़ोसियों ने उनकी दीवार तोड़ दी और विरोध करने पर घर में घुसकर उसके पिता व पत्नी सीमा पर हमला कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब्दुल, हारूण, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, रफीक, ताहिर, अजीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने सातों हमलावरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। शनिवार को सातों हमलावरों पर दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश सोनाली पूनिया ने चार-चार साल की सजा सुनाई। इन सभी को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया।
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