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जिले में 23 नवंबर तक धारा 144 लागू

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बागपत। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस और प्रतियोगी परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले में 23 नवंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसमें एडीएम धारा 144 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने बताया कि धारा 144 लागू होने के बाद प्रदर्शन, बिना अनुमति धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं कर सकेगा। एक स्थान पर पांच या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक, सामूहिक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन एडीएम या तहसील के एसडीएम की अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे।
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