कफन चोरी की धारा हटा महामारी अधिनियम में चार्जशीट लगाई
बागपत। बड़ौत के कफन चोरी मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें गाजियाबाद पुलिस ने चोरी व धोखाधड़ी की धाराओं को हटा दिया है और केवल कोरोना महामारी अधिनियम के उल्लंघन की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है।
कफन चोरी के मामले में जांच पूरी करके पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। पुलिस के अनुसार जांच में कपड़ा चोरी व धोखाधड़ी का मामला नहीं मिला है और पुलिस ने केवल महामारी अधिनियम में चार्जशीट लगाई है। आरोपी पक्ष के वकील राजुद्दीन ने बताया कि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब केवल कोरोना महामारी अधिनियम की धारा में मुकदमा चलेगा।
उल्लेखनीय है कि बड़ौत थाना पुलिस ने नौ मई 2021 को प्रवीण जैन, आशीष जैन निवासी नई मंडी बड़ौत, श्रवण कुमार शर्मा निवासी शबगा थाना छपरौली, ऋषभ जैन निवासी पट्टी चौधरान खारी कुआं बड़ौत, राजू शर्मा, शाहरुख खान निवासी फूस वाली मस्जिद के पीछे बड़ौत, बबलू निवासी गुराना रोड बड़ौत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि ये लोग श्मशान से शवों के कफन चोरी करते थे। इसके बाद चोरी के कपड़ों को धुलाई व प्रेस करके दोबारा पैकिंग कर उन पर ग्वालियर की कंपनी का मार्क लगाकर बेचते थे। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में कपड़े बरामद दिखाए थे। इस मामले में कपड़ा व्यापारी प्रवीण की पत्नी जयश्री ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थनापत्र देकर बागपत पुलिस पर फर्जी मामला बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद जांच को गाजियाबाद अपराध शाखा से कराया गया ते कपड़ा चोरी एवं धोखाधड़ी का मामला नहीं मिला।