बागपत। राज्य निर्वाचन आयोजन ने प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए 75 हजार रुपये व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1.50 लाख रुपये की धनराशि खर्च करना निर्धारित किया है। इनके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दस हजार व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य को जमानत के तौर पर पांच सौ रुपये, ग्राम प्रधान प्रत्याशी व क्षेत्र पंचायत सदस्य को दो हजार और जिपं सदस्य को चार हजार की जमानत राशि का निर्धारित की गई है। इनके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग को राहत प्रदान करते हुए प्रत्येक पद के लिए निर्धारित की गई जमानत राशि की आधी राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के निर्देश दिए है।