अग्रवाल मंडी टटीरी। कस्बे की नगर पंचायत चेयरमैन सीमा ठाकुर के अधिकारों की बहाली के खिलाफ दायर की गई अर्जी को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। इससे याचिका कर्ता सभासद को झटका लगा है।
कस्बा के सभासद पीयूष गुप्ता ने चेयरमैन सीमा ठाकुर द्वारा कराए गए विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाकर पिछले साल प्रशासनिक अफसरों से शिकायत की थी। डीएम की रिपोर्ट पर शासन ने उनके अधिकार सीज कर दिए थे। चेयरमैन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गई थी। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए शासन को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
पिछले दिनों शासन ने आरोपों को निराधार मानते हुए उनके अधिकार बहाल कर दिए थे। इसको चुनौती देते हुए सभासद पीयूष गुप्ता ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई कर याचिका को खारिज कर दिया है।
दूसरी तरफ सभासद पीयूष गुप्ता ने कहा हाईकोर्ट के आदेश की उनको फिलहाल जानकारी नहीं है। यदि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी। साथ ही प्रदेश की नई सरकार से दोबारा से मामले की जांच करने की मांग की। इसके लिए पत्र भेजा है