बागपत। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अफसर हरकत में आ गए हैं। डीडीओ ने आदेश जारी कर तीन दिन में ठेकेदार का भुगतान करने के लिए कहा है। साथ ही भुगतान करने के बाद डीएम और सीडीओ को मामले से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। छपरौली ब्लॉक के बीडीओ ने रमाला में आरआरसी सेंटर तक सीसी रोड का निर्माण, किरठल में तालाब के जीर्णोंद्धार का कार्य करने वाली देवांश एसोसिएट्स का कई माह से भुगतान रोक रखा था और भुगतान करने से मना कर दिया था। ठेकेदार का करीब 29 लाख 5089 रुपये का छपरौली ब्लॉक में बकाया चल रहा था। इसको लेकर ठेकेदार हाईकोर्ट में चला गया था, जहां से भुगतान के लिए आदेश जारी हुआ तो अब डीडीओ ने भी छपरौली बीडीओ को पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार मुकेश कुमार का तीन दिन में भुगतान किया जाए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। तीन दिन में भुगतान कर डीएम और सीडीओ को भी अवगत कराया जाए, ताकि हाईकोर्ट में भुगतान की जानकारी दी जा सकें। ौ