बिनौली। सिरसली के चर्चित फायरमैन भपेंद्र हत्याकांड के मामले में न्यायालय में पेश न होने पर थाना पुलिस ने दो के खिलाफ कार्यवाही कर उनके घर कुर्की नोटिस चस्पा किये है। थानाध्यक्ष बिनौली संजय कुमार ने बताया कि फायरमैन भपेंद्र हत्याकांड में न्यायालय ने सतेंद्र पुत्र निर्भय, रेखा पत्नी सतेंद्र व मनोज पुत्र योगेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि अर्जुन पुत्र सतेंद्र, निर्भय पुत्र जहाना न्यायालय बागपत में उपस्थित नही हो रहे। पुलिस ने अर्जुन व निर्भय के विरुद्ध 82 की कार्यवाही कर उनके घर कुर्की नोटिस चस्पा किये है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आगामी 13 सितंबर तक उन्हें बागपत न्यायालय में पेश होने का समय दिया गया है।