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खनन पट्टे पर प्रशासन ने दाखिल किया जवाब

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खनन पट्टे पर प्रशासन ने दाखिल किया जवाब
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बागपत। गौरीपुर निवाड़ा के यमुना खादर में निरस्त किए गए खनन पट्टे का प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है। प्रशासन ने अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है। अगले सप्ताह फैसला आने की संभावना है। खनन के पट्टे के लिए छोड़ी गई 14 हेक्टेयर जमीन पर फसल खड़ी है। दो साल पहले भी फसल काटने को लेकर खनन ठेकेदारों और ग्रामीणों के बीच खून खराबा हो गया था। इस बार भी फसल पर तनाव बढ़ सकता है।
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निवाड़ा पुलिस चौकी के सामने साल 2018 में छोड़ा गया खनन का पट्टा विवादों में रहा है। पट्टे की करीब 14 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे, किसानों और ठेकेदारों के बीच विवाद, यमुना नदी से पुल बनाने और इसके बाद रॉयल्टी जमा नहीं करने पर रिकवरी नोटिस भेजे जाने और पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। खनन ठेकेदार ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस प्रकरण में प्रशासन ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। फरवरी के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट से फैसला आने की संभावना है। खनन करने की अनुमति मिली तो यमुना खादर में फिर से तनाव का माहौल बन सकता है। इसकी वजह यह है कि वर्तमान में खनन पट्टा क्षेत्र में गेहूं और अन्य फसल खड़ी है। खनन ठेकेदारों को अगर अनुमति मिली तो किसान फसल उजाड़ने का विरोध करेंगे, जिससे यमुना खादर में फिर तनाव बन सकता है। एडीएम अमित कुमार सिंह का कहना है कि फसल उगाए जाने की जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट के आदेशों का नियमानुसार पालन किया जाएगा।
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