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Baghpat News: लुटेरों के गिरोह के सदस्य को दो साल की सजा

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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर पवन कुमार राय ने लुटेरों के गिरोह के सदस्य इमरान उर्फ बिगाडू को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दस दिन की सजा बढ़ाने के आदेश दिए। सिंघावली अहीर थाने के तत्कालीन प्रभारी तेजेंद्रपाल सिंह ने वर्ष 2017 में रोहित उर्फ बोना और इमरान उर्फ बिगाडू निवासी बाघू के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि दोनों बदमाश लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके है। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जेल में बंद इमरान उर्फ बिगाडू ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए सजा सुनाने की याचना की।
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इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने इमरान उर्फ बिगाडू को दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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