बागपत। पुलिस को कुचलने का प्रयास करने वाले गोवंश मीट तस्करों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
दोघट थाने में एसआई अब्बास नकवी ने बीती 18 अक्तूबर को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि झुंडपुर-मिलाना चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। चालक ने गाड़ी तेजी से दौड़ाते हुए उन्हें कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद गाड़ी कुछ दूर चलकर सड़क से नीचे पलट गई और उसमें से कई लोग उतरकर ईंख के खेत में छिप गए। पुलिस को तलाशी लेने पर गाड़ी से गोवंश का मांस मिला। इस मामले में पुलिस ने दिलशाद निवासी सुनहैरा व राहुल निवासी बेलड़ी शालहापुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड को जेल भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि इन दोनों की जमानत के लिए याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।