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पुराना वाहन खरीदते समय वाहन बेचने वाले की आईडी लेना जरूरी

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पुराना वाहन खरीदते समय वाहन बेचने वाले की आईडी लेना जरूरी
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वाहन की पुलिस और एआरटीओ कार्यालय में भी कराए जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बुधवार को लोगों को पुराना वाहन खरीदते समय वाहन बेचने वाले से वाहन की रसीद और आईडी लेने की अपील की है। उनका कहना है कि बिना रसीद और आईडी के वाहन खरीदने पर चोरी या लूट का वाहन मिलने पर वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बिना रसीद और वाहन बेचने वाले व्यक्ति से बिना आईडी लिए ही पुराना वाहन खरीद लेते हैं। बाद में वाहन चोरी अथवा लूट का होने पर पुलिस को वाहन खरीदने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों में जिले में ऐसे कई मामले सामने आए है, जिनमें चोरी और लूट के वाहन ग्रामीणों को बेचे गए है, जिससे पुलिस को वाहन खरीदने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। हाल ही में छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। उन्होंने लोगों को पुरानी गाड़ी खरीदते समय वाहन की रसीद, वाहन बेचने वाले व्यक्ति की आईडी जैसे उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेन कार्ड लेने और वाहन की पुलिस और एआरटीओ कार्यालय में जांच कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सकें।
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