बागपत। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद लेकर जाने पर परेशानी नहीं हो, इसके लिए अपने साथ यह रिकार्ड रखना होगा कि आखिर वह रुपये किस जगह से लिए गए हैं और उन्हें किस जगह इस्तेमाल करना है।
लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे में पचास हजार रुपये से ज्यादा की नकद राशि लेकर जाने पर रोक लगी हुई है। इसके लिए जिले में 27 टीमें चेकिंग के लिए लगी हुई है और सोमवार रात को एक कार से डेढ़ करोड़ रुपये बरामद होने के बाद हरियाणा व अन्य बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। हालांकि घर में शादी या किसी के बीमार होने जैसी स्थिति में 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि साथ लेकर चलनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह केवल चुनाव में कालाधन के इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है। अगर किसी के घर में शादी है या किसी के घर में बीमारी व अन्य कोई समस्या है और उसके लिए बैंक से 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि निकाली है। ऐसे में उसे तुरंत पासबुक में उस नकद राशि को निकालने की एंट्री करानी चाहिए। इसके साथ ही यह साफ करना होगा कि वह किसलिए पचास हजार रुपये से ज्यादा नकद लेकर जा रहा है। इस तरह का रिकार्ड उसके पास रहता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी।
एटीएम में रुपये डालने जा रहे कर्मियों पर रहेगा क्यूआर कोड
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार एटीएम में रुपये डालने जाने वाले कर्मियों के लिए भी परेशानी नहीं हो, उसका भी चुनाव आयोग ने ध्यान रखा है। इसके लिए एटीएम के लिए रुपये लेकर जाते हुए बैंक से एक क्यूआर कोड जारी किया जाएगा। अगर टीम उस गाड़ी को किसी जगह रोकती है तो कर्मी उस क्यूआर कोड के सहारे जांच करा सकते हैं। जिससे पता चल जाएगा कि किस बैंक से कितने रुपये किस एटीएम में डालने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस तरह कोई एटीएम खाली नहीं रहेगा।