बागपत। स्कूल में 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा वाहन लेकर पहुंचेगा तो इसके लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की जाएगी। स्कूल बस और वाहनों की जांच के लिए विद्यालीय यान समिति का गठन किया जाएगा। डीएम ने स्कूल वाहनों पर स्लोगन और मोबाइल नंबर अंकित करने के निर्देश दिए है।
कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हिट एंड रन को लेकर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों को हिट एंड रन के लंबित प्रकरणों की 19 जून तक जांच कर फार्म पूरा करने और पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन के अंतर्गत पीडितों को दुर्घटना में घायल होने पर 50 हजार और मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रचार-प्रसार करने और गांवों में राशन डीलर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिले में ओवर लोड वाहनों का संचालन न होने और ओवर लोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने नगर पंचायत टीकरी की गोशाला में तीन महीने से रखी पानी की टंकी शुरू न करने पर नाराजगी जताई।
उन्होंने ईओ जयवीर को भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। बैठक में सभी एसडीएम, संभागीय परिवहन अधिकारी एके राजपूत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
- स्कूल वाहनों के नियम
- वाहन पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर अंकित होना चाहिए।
- स्कूल बैग के लिए सीटों के नीचे जगह होनी चाहिए।
- चालक और परिचालक ड्रेस में होने चाहिए।
- स्कूल बस पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
- चालक को कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।
- बस में फर्स्ट-एड-बॉक्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- बस की खिड़कियों में क्षैतिज ग्रिल लगी होनी चाहिए।
- बस में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए।
- वाहन की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- स्कूल कैब की बॉडी पीले रंग की होनी चाहिए।
- वाहन के चारों ओर बीच में 150 मिमी चौड़ाई की हरे रंग की क्षैतिज पट्टी होनी चाहिए।