बागपत। न्यायालय ने गैंगस्टर को दो साल की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह का कारावास बढ़ाया जाएगा।
विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 2010 में खेकड़ा थानाध्यक्ष ने राहुल पुत्र महक सिंह टीकरी, विकास निवासी खेकड़ा, मोंटू निवासी वाजिदपुर, राहुल निवासी करनावल जिला मेरठ समेत दस के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद राहुल पुत्र महक सिंह की फाइल अलग कर दी गई थी। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या एक में हुई। जिसमें दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश कृष्णपाल सिंह ने गैंगस्टर राहुल को दो साल के कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसमें अर्थदंड न देने पर एक सप्ताह का कारावास बढ़ाने के आदेश दिए। संवाद