- दूसरे पक्ष के तीन लोगों को मारपीट में दो साल की सजा सुनाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। पुसार गांव में 13 साल पहले गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में चार लोगों को सात साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार 5000 रुपये अर्थदंड लगाया गया। उधर दूसरे पक्ष के तीन लोगों को मारपीट में दो-दो साल की सजा सुनाई गई, जबकि ढाई हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा और एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि मई 2010 में पुसार गांव में संपत्ति को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। जिसमें संजय ने दोघट थाने में तहरीर देकर देवदत्त, प्रमोद, श्याम व आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें घायल देवेंद्र शर्मा की दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिसमें गैर इरातदन हत्या के मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद चारों हमलावरों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय से चारों हमलावरों को सात साल की सजा सुनाई और दस हजार 500 रुपये अर्थदंड लगाया।
इसमें दूसरे पक्ष के संजय, अक्षय व संजीव के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने संजय, अक्षय व संजीव को दो साल की सजा सुनाई और ढाई हजार रुपये अर्थदंड लगाय।