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UP: आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में भाजपा विधायक समेत चार दोषमुक्त, भीड़ जुटाने पर दर्ज हुआ था मुकदमा

Tue, 17 Oct 2023 08:50 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत

सार

Baghpat News : आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में भाजपा विधायक समेत चार को दोषमुक्त किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान गांव में भीड़ जुटाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
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कोर्ट के बाहर खड़े अधिवक्ता। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विधानसभा चुनाव में हरियाखेड़ा गांव में भीड़ एकत्रित करने पर दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन और कोविड अधिनियम के मुकदमे में मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने भाजपा विधायक योगेश धामा समेत चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

अधिवक्ता योगेंद्र कुमार और दीपक चौहान ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनवरी 2022 में हरियाखेड़ा गांव में भीड़ एकत्रित करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसमें पुलिस ने भाजपा विधायक योगेश धामा, नितेश, संजीव, अमन समेत 30 अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और कोविड अधिनियम के तहत बालैनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसमें पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक न्यायालय में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने भाजपा विधायक योगेश धामा, नितेश, संजीव और अमन को दोषमुक्त कर दिया।

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