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जिपं अध्यक्ष के प्रत्याशी की खर्च सीमा तय

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बागपत। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना के साथ खर्च राशि भी निर्धारित कर दी गई है। चुनाव के लिए 26 जून को नामांकन के उपरांत तीन जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। जिपं अध्यक्ष चुनाव के प्रचार समेत अन्य कार्यों के लिए चार लाख रुपये राशि निर्धारित की गई है।
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जिले में पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति की महिला के लिए आयोग ने नामांकन के लिए 750 रुपये व पांच हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की है। चुनाव में नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ प्रस्ताव व अनुमोदन अनिवार्य किया गया है। प्रत्याशी नामांकन के लिए चार सेट में एक ही जमानत राशि पर नामांकन कर सकता है। चुनाव के लिए 26 जून पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक कलक्ट्रेट न्यायालय कक्ष में नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत 29 जून को नाम वापसी होगा। तीन जुलाई पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक चुनाव के बाद मतगणना होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रवीण चौधरी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के मुताबिक अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी चार लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
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