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Baghpat News: बागपत में पुराने परिसीमन से होगा चुनाव

Thu, 23 Mar 2023 12:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
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बागपत। नगर पालिका का चुनाव अब पुराने परिसीमन से होगा। वार्डों का आरक्षण जरूर दोबारा किया जाएगा। इसके लिए शासन से अधिसूचना जारी कर दी गई है और वर्ष 2017 के वार्ड परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की बात कही गई है। इस तरह अब सिसाना, नयागांव हमीदाबाद, पाली गांव नगर पालिका में शामिल नहीं किए जाएंगे।
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बागपत नगर पालिका में सिसाना, पाली, नयागांव हमीदाबाद को शामिल करते हुए शासन ने 21 सितंबर 2022 को सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी की थी। जिसके बाद सीमा विस्तार के विरोध में सभासद सोनू व अहसान के नाम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इनके नाम से दायर याचिका में कहा गया था कि सीमा विस्तार पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए केवल सात दिन का समय दिया गया।
जबकि एक दिन पहले पंद्रह दिन का समय बताया गया था। इस कारण वह अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। इस पर ही हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था।
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शासन से 20 दिन पहले नगर पालिका के सीमा विस्तार का दोबारा प्रस्ताव मांगा गया था। जिसको भेज दिया गया था, लेकिन अब अधिसूचना जारी करके पुराने वार्ड परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की बात कही गई है।

यह तकनीकी पेंच फंसने से नहीं हो सका सीमा विस्तार
सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। उस रिपोर्ट में बागपत नगर पालिका का सीमा विस्तार निरस्त होने के कारण वर्ष 2017 के रैपिड सर्वे के आंकड़ों को शामिल किया गया है। ऐसे में अब सीमा विस्तार किया जाता तो दोबारा से रैपिड सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती और आयोग को भी अपनी रिपोर्ट में नए क्षेत्र के आधार पर कराया गया सर्वे शामिल करना पड़ता। इस तरह यह मामला लंबा खिंच सकता है और इससे पूरे प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी।

तीन गांवों के प्रधानों को मिली बड़ी राहत
नगरपालिका का सीमा विस्तार नहीं होने का पता चलने पर तीन गांवों के प्रधानों को बड़ी राहत मिली है। सीमा विस्तार होने पर सिसाना, नयागांव हमीदाबाद, पाली के प्रधानों का कार्यकाल तुरंत खत्म हो जाता। मगर अब नगर पालिका का चुनाव पुराने परिसीमन से कराए जाने की अधिसूचना जारी होने पर तीनों गांवों में प्रधानों का राज कायम रहेगा।
कोट...
शासन से वर्ष 2017 के वार्ड परिसीमन को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इस तरह साफ हो गया है कि यहां पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। शासन की तरफ से आगे जिस तरह के निर्देश मिलते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - प्रतिपाल चौहान, एडीएम
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