बागपत। वेतनभोगी ऋण सहकारी समिति के चुनाव में शिक्षक दंपती के साथ मारपीट करने और छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि बड़ौत के रहने वाले शिक्षक ने बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपनी पत्नी शिक्षिका के साथ बागपत की एक धर्मशाला में वेतनभोगी ऋण समिति के चुनाव में मतदान करने जा रहा था। तभी मनोज तोमर ने उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। जिसमें दोनों को पीटकर घायल कर दिया गया।
पुलिस ने आरोपी मनोज तोमर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जिसमें जेल में बंद आरोपी मनोज तोमर ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई हुई और न्यायाधीश राहुल कुमार सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी।