बागपत। तालाब और रास्ते को कब्जा मुक्त न कराने पर डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित नौ कर्मचारियों को जनपद न्यायालय की ओर से नोटिस जारी हुआ। एक मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए।
मतानतनगर निवासी नरेंद्र सिंह ने तालाब और रास्ते को कब्जा मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट में वाद दायर कराया था। हाईकोर्ट ने तालाब को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए थे। यह ही नहीं 76 लाख रुपये का गैरकानूनी नोटिस जारी भी कर दिया गया था। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया सीजेएम कोर्ट ने 156(3) खारिज कर दी थी। कार्यवाहक जिला जज लालचंद पांडेय के अनुसार डीएम ह्दय शंकर तिवारी, एसडीएम मनोज कुमार सिंह, तहसीलदार जसधीर सिंह, कानूनगो राजेश शर्मा, पटवारी महकार, दरोगा धर्मेंद्र, सिपाही उदयवीर सिंह को नोटिस जारी कर एक मार्च को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए है।
मतदान के दिन रहेगा अवकाश
बागपत। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डॉ. रूपाली ने बताया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दुकान, फैक्ट्री सहित अन्य व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मतदान के दिन 11 फरवरी को अवकाश दिया जाएगा। अवकाश न देने पर कार्रवाई प्रकाश में लाई जाएगी।