बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में मंगलवार को बरनावा स्थित लाक्षागृह प्रकरण में हिंदू पक्ष के साक्ष्यों पर बहस हुई। अब इसमें सुनवाई के लिए बुधवार का दिन नियत किया है। साक्ष्यों पर चल रही बहस बुधवार को पूरी हो सकती है।
बरनावा स्थित प्राचीन टीला पर पिछले 54 साल से विवाद चल रहा है। इसमें हिंदू पक्ष प्राचीन टीले को लाक्षागृह होने का दावा कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष टीले पर बदरुद्दीन की दरगाह और कब्रिस्तान होने का दावा कर रहा है। इस प्रकरण में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम ने प्राचीन टीले को लाक्षागृह माना और मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायालय में निर्णय के खिलाफ अपील दायर कराई। जहां से मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में सुनवाई को भेजा गया। इसमें मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष के साक्ष्यों पर बहस चल रही है। मंगलवार को अगली सुनवाई के लिए बुधवार का दिन नियत किया गया।
तीन गैंगस्टरों को तीन साल की सजा
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर पवन कुमार राय ने गैंगस्टर के मुकदमे में देवेंद्र, नीटू और भंवर सिंह निवासी लुहारी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इनपर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए। इसके अलावा सिंघावली अहीर थाने में वर्ष 2023 दर्ज हुए चोरी के मुकदमे में चोर विकास त्यागी उर्फ बंटी निवासी मुकारी पर दोषसिद्ध कर दिया। न्यायाधीश ने चोर विकास उर्फ बंटी को 16 माह 12 दिन की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।