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Baghpat News: ऑनर किलिंग के मामले में दादा की जमानत याचिका खारिज

Fri, 07 Apr 2023 08:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
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- पांची गांव में 23 फरवरी को नाबालिग पोती की हत्या में शामिल था आरोपी
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बागपत। पांची गांव में नाबालिग पोती की हत्या के मामले में आरोपी दादा की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने खारिज कर दिया है। इस मामले में नाबालिग लड़की का होमगार्ड पिता, चाचा समेत अन्य भी आरोपी है जो जेल में बंद हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा के अनुसार पांची गांव की जिया (15) 23 फरवरी को लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी चांदीनगर थाने में उसके पिता होमगार्ड प्रमोद कुमार ने दर्ज कराई थी। इस मामले में सीएम पोर्टल पर शिकायत भेजकर किशोरी के लापता होने की बात बताते हुए परिजनों पर उसकी हत्या करने का शक जताया गया था। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इस मामले में दो मार्च को होमगार्ड पिता की निशानदेही पर लड़की का शव हिंडन नदी से बरामद किया गया था।
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जिया की हत्या में उसका पिता, चाचा, दादा शामिल रहे थे। जिनको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है। इस मामले में दादा सुखबीर की जमानत याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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