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राशन की कालाबाजारी में खतौली का व्यापारी गिरफ्तार

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बागपत। डेढ़ साल पहले कालाबाजारी कर लाए जा रहे राशन के चावल को पुलिस ने सरूरपुर गांव के पास पकड़ा। इस मामले में पूर्ति निरीक्षक ने गाड़ी के चालक सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गाड़ी से 75 क्विंटल चावल बरामद हुआ । इस मामले में पुलिस ने खतौली के व्यापारी को गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेजा।
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कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि 26 मई 2017 को सरूरपुर चौकी की पुलिस ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर 150 बोरे चावलों से लदी गाड़ी पकड़ी । चालक व हेल्पर मौके से भाग निकले। तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक बागपत संध्या, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जितेंद्र सिंह और विपणन निरीक्षक संदीप कुमार ने चौकी पहुंचकर चावल की जांच की तो चावल राशन का पाया गया। गाड़ी में 75 क्विंटल चावल लदा था। गाड़ी से चावल का कोई बिल नहीं मिला। चीनी की बिल्टी मिली । गाड़ी में जय ज्वाला ट्रेडर्स - 9 सी नवीन मंडी खतौली मुजफ्फरनगर का बिल मिला। बिल के साथ मलिक गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पश्चिमी विहार नई दिल्ली बिल्टी नंबर भी लगा हुआ। गाड़ी के कागजों की जांच की तो महमूद पुत्र उमरा निवासी बाछौड़ के नाम गाड़ी मिली। ड्राइविंग लाइसेंस यूनुस पुत्र उमरद्दीन निवासी बाछौड़ का मिला। इससे स्पष्ट हो गया कि कालाबाजारी कर राशन का चावल लाया ।
पूर्ति निरीक्षक ने कोतवाली में वाहन स्वामी महमूद, चालक यूनुस, प्रोपराइटर जय ज्वाला ट्रेडर्स नवीन मंडी खतौली समेत चार के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच की तो आदित्य गुप्ता पुत्र जयभगवान निवासी श्यामनगर कॉलोनी खतौली का नाम प्रकाश में आया। उसी समय से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने आदित्य गुप्ता को उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने गाड़ी से दिल्ली चीनी भिजवाई । गाड़ी चालक ने चीनी उतारकर बिल्टी अपने पास रख ली । चालक दिल्ली से गाड़ी में चीनी मिल बिल्टी पर चावल लेकर आ रहा था। उसके साथ धोखा हुआ है। चावल के बारे में उसे कुछ नहीं पता। गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह निर्दोष है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। कोर्ट से उसने जेल भेजा।
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