बागपत। रोशनगढ़ गांव में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने की सूचना पर पहुंची। आधार कार्ड में लड़की की उम्र 18 वर्ष है। समिति के पदाधिकारी ने कहा अब शैक्षिक प्रमाण पत्र से इसका सहीं पता चलेगा। इसके लिए रविवार को स्कूल खुलवाया जाएगा। इसी के बाद शादी की स्थिति स्पष्ट होगी।
न्यायपीठ सीडब्ल्यूसी को रोशनगढ़ गांव में एक नाबालिग लड़की का 10 जुलाई को विवाह होने की सूचना मिली। इस पर शनिवार को सीडब्ल्यूसी के न्याय प्राधिकारी राजीव यादव, डॉ. कुलदीप त्यागी और मालती शर्मा ने बाल विवाह को रुकवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। न्यायपीठ के निर्देश पर बाल संरक्षण अधिकारी दीपांजलि बालैनी पुलिस और 181 की वैन के साथ रोशनगढ़ गांव में पहुंची। टीम ने लड़की के घर जाकर उसके अभिभावकों को बाल विवाह के नुकसान बताए और नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। टीम ने बच्ची की उम्र के संबंध में परिजनों से साक्ष्य मांगे। यादव के मुताबिक परिजनों द्वारा दिए आधार कार्ड के आधार पर लड़की की उम्र 18 साल है। शारीरिक रूप से देखने पर वह नाबालिग प्रतीत हो रही है। परिजनों को किसी भी दशा में दस जुलाई को लड़की का विवाह नहीं करने की हिदायत दी और उनसे लिखित में बाल विवाह नहीं करने का शपथ पत्र लिया। अब बच्ची की सही उम्र का पता लगाने के लिए उसका शैक्षिक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इसके लिए रोशनगढ़ गांव के स्कूल को रविवार को खुलवाकर उसकी जन्मतिथि की जानकारी की जाएगी। इसके आधार पर ही न्यायपीठ आगे की कार्रवाई करेगी।