फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पुलिस के घेरे में सुनील राठी बोला डॉक्टर से नहीं मांगी रंगदारी

विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। देहरादून पुलिस की कस्टडी से गैंगस्टर अमित उर्फ भूरा को छुड़ाने के मामले में कुख्यात सुनील राठी, पूर्व विधायक रामवीर शौकीन और अमित उर्फ भूरा की कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हुई। अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण केस की सुनवाई नहीं हो पाई। पुलिस के सुरक्षा घेरे में राठी ने रुड़की रंगदारी मामले में कहा कि डॉक्टर से रंगदारी नहीं मांगी थी। उसको राजनीति के तहत फंसाया है। राठी ने कहा कि जिला पंचायत की तैयारी में जुटे थे, इसके अलावा कुछ लोग उन्हें मुख्यधारा में वापस नहीं आने देना चाहते हैं।
विज्ञापन

कुख्यात सुनील राठी और दिल्ली के मुंडका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन, बागपत जेल और अमित उर्फ भूरा पंजाब की पटियाला जेल में। भूरा फरारी केस में शुक्रवार को तीन आरोपियों की एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट रमेश चंद्रा की कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोहन पाल गुर्जर ने बताया कि हड़ताल होने के चलते केस की सुनाई नहीं हो पाई। अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख नियत कर दी है। उधर, पेशी के दौरान जाते हुए राठी ने कहा कि रुड़की के चिकित्सक डॉ. एनडी अरोड़ा से उन्होंने रंगदारी नहीं मांगी। उसकी मां राजबाला चौधरी निकाय चुनाव लड़ रही थी, इसलिए उनको राजनीति के तहत फंसाया गया है। यही नहीं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी भी चल रही थी। कुछ लोग नहीं चाहते है कि उनका परिवार मुख्य धारा से जुड़े।

क्या था मामला
बागपत। देहरादून पुलिस कस्टडी से 15 दिसंबर 2014 को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित क्रिस्तु ज्योति कान्वेंट स्कूल के पास दो एके-47 व एक कारबाइन लूटकर गैंगस्टर अमित उर्फ भूरा निवासी सरनावली (मुजफ्फरनगर) को छुड़ाया। इस मामले में आरोपी भूरा के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड सरकार ने दस लाख रुपये का इनाम घोषित किया । पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि कुख्यात सुनील राठी के कहने पर पूर्व विधायक रामवीर शौकीन ने भूरा को छुड़ाने की साजिश रची थी। यह केस कोर्ट में विचाराधीन है।
विज्ञापन


कोर्ट में रामवीर शौकीन (आज) होगा तलब
बागपत। जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक रामवीर शौकीन ने अपनी रीढ़ की हड्डी के दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को नियमानुसार इलाज कराने के आदेश दिए, शौकीन के अधिवक्ता सोहन पाल गुर्जर ने कहा जेल प्रशासन ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। इस पर कोर्ट शनिवार (आज) सुनवाई करेगी। इसके लिए कोर्ट ने पूर्व विधायक रामवीर शौकीन को तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें