कोर्ट के आदेशों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
बड़ौत। बागपत न्यायालय मेें प्रार्थना पत्र दिया गया था कि तत्कालीन एआरटीओ बागपत, डीलर सोनीपत व एचडीएफसी बैंक दिल्ली ने बावली के एक व्यक्ति के फर्जी दस्तावेज पर पांच बसें निकलवा ली थीं। इस पर न्यायालय के आदेश पर इनके खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
एडवोकेट सुभाष चौहान ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर धोखाधड़ी के मामले मेें रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई के आदेश देने के लिए निवेदन किया था। उनका कहना था कि बावली गांव के मुकेश कुमार पुत्र जसंवत निवासी बावली के फर्जी दस्तावेज लगाकर तत्कालीन एआरटीओ बागपत, एचडीएफसी बैंक दिल्ली व सोनीपत के डीलर ने पांच बसें खरीदकर दिल्ली से जम्मू रूट पर लगाई गई हैं। मुकेश को उस समय इसकी जानकारी मिली जब मेरठ के आरटीओ ने उनका परमिट निरस्त करने का नोटिस भेजा। इस पर मुकेश ने आरटीओ बागपत में इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो उसे जानकारी नहीं दी गई। उसने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसे न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। इस पर मुकेश की ओर से एडवोकट सुभाष चौहान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज पत्र कराने का निवेदन किया। अधिवक्ता सुभाष चौहान ने बताया कि न्यायालय ने बड़ौत कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए, जिस पर कोतवाली ने न्यायालय के आदेश पर धारा 420, 467, 468 व 471 की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी बीएस सिरोही ने बताया कि जांच की जा रही है।