जिनमें हरेंद्र सोलंकी व धनपाल सिंह की मौत हो चुकी है और अप्पू प्रधान की फाइल अलग कर दी गई। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एमपी-एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश भगत सिंह ने शुक्रवार को विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, सुखवीर सिंह गठीना, रामपाल सिंह यादव, राजू तोमर सिरसली, मनोज यादव, अखिलेश को एक-एक महीने कारावास की सजा सुनाई थी। जबकि पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी के न्यायालय में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे।
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वहीं, सोमवार को दोनों न्यायालय में पेश हुए। जिन्हें न्यायाधीश भगत सिंह ने एक-एक माह की सजा सुनाई। बाद में दोनों पूर्व विधायकों को जमानत दे दी गई।