बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अमन को 10 साल और छेड़छाड़ करने वाले तांत्रिक सुरेंद्र को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी।
रमाला थाने में जुलाई 2023 में क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने बेटी के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि दो जुलाई 2023 को अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाहर गया था, जबकि घर पर नाबालिग बेटी और दो छोटे बेटे थे। रात करीब डेढ़ बजे गांव के रहने वाले तांत्रिक सुरेंद्र ने अपने साथी अमन के साथ मिलकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए, जिसमें किशोरी ने अमन पर दुष्कर्म और तांत्रिक सुरेंद्र पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए बयान दिए थे।
पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दोनों पर दोषसिद्ध कर दिया। साथ ही अमन को 10 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जबकि तांत्रिक सुरेंद्र को पांच साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।