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Baghpat News: शोएब के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़ौत के शोएब के हत्यारोपी इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी शोएब 28 अप्रैल से जेल में बंद है।
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बड़ौत के बड़का रोड पर स्थित सलामी मैरिज होम वाली गली में रहने वाले आसमोहम्मद ने 24 अप्रैल को बड़ौत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी गुड्डों मकान की छत पर धुलाई कर रही थी। तभी पानी की छींटे गली में खड़े दिलशाद के ऊपर गिर गई। इसके बाद दिलशाद ने इरफान, रिहान, इसराना और इरफान को बुलाकर उसके परिवार वालों पर हमला कर दिया। उसकी बेटी ने फोन करके बचाने के लिए जल्दी घर बुलाया। वह अपने घर पहुंचा तो हमलावरों ने फिर से चाकू से हमला कर दिया और पथराव करते हुए भाग गए। इसमें घायल उसके बेटे शोएब की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा सुहेल, फरमान, फरहा घायल हो गए। इस मामले में जेल में बंद आरोपी इरफान ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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