फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Baghpat News: दादा के हत्यारोपी पोते की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दोघट में दादा सत्यवीर की हत्या करने के आरोपी पोते सचिन पंवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनके बीच एक मकान में हिस्से को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोघट की पट्टी मादान निवासी लोकेंद्र ने 11 मई को अपने पिता सत्यवीर सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन

लोकेंद्र ने बताया कि उसका अपने भतीजे सचिन पंवार के साथ पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। 10 मई की शाम उसके पिता सत्यवीर सिंह अपने मकान में चारपाई पर लेटे हुए थे। तभी उसका भतीजा सचिन पंवार वहां आ गया और डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल उसके पिता सत्यवीर सिंह का टीकरी सीएचसी में उपचार कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। इसके बाद सत्यवीर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सचिन पंवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद सचिन पंवार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें