संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी पर कार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी ठीक नहीं कराने के कारण 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुगलपुरा मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद हुसैन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक केस दायर किया था। मोहम्मद हुसैन ने कहा था कि उसने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बड़ौत शाखा से अपनी कार का इंश्योरेंस कराया था। उसकी अवधि 30 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2017 तक थी। वह कार से 28 अप्रैल 2017 को परिवार के साथ मेरठ जा रहा था तो बालैनी के पास कार में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे वह कार पुलिया से टकरा गई और दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई। उसने इस बारे में कंपनी में इस बारे में जानकारी दी तो उसे पहले करीब 60 हजार रुपये का खर्च देने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में इंकार कर दिया गया। इस कारण ही केस दायर किया गया तो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रामकरन, सदस्य राजीव कुमार व मीनाक्षी जैन ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कंपनी को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपये वाद खर्च के रूप में देने के आदेश दिए।