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बकाया होने पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे प्रत्याशी

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
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निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को नोड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने के निर्देश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नोड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने के निर्देश दिए है। बकाया होने पर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। बकायेदार संभावित प्रत्याशियों ने इसके लिए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए है। परिवार या अपने सहयोगियों पर दांव खेलने की तैयारी हो रही है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय चुनाव में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, विद्युत निगम, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का बकाया होने पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को नोड्यूज सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ऐसे में संभावित प्रत्याशियों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने नोड्यूज को लेकर विकल्प तलाशने शुरू कर दिए है। इसके लिए परिवार के लोग और सहयोगियों को चुनाव में उतारने पर भी विचार किया जा रहा है।
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जिले में बैंकों का 1342 करोड़ बकाया
बागपत। एलडीएम प्रदीप थोराट ने बताया कि जिले में क्षेत्रीय बैंक और सहकारी बैंकों का 1342 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके अलावा 40 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों का भी बकाया है। इसमें साधन सहकारी समितियों के 25 करोड़ और भूमि विकास बैंक के करीब 15 करोड़ रुपये बकाया हैं।
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