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Baghpat News: तमंचा फैक्टरी चलाने वाले की जमानत याचिका खारिज

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-जिला और सत्र न्यायालय में हुई जमानत याचिका पर सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। सूरजपुर महनवा गांव में तमंचा बनाने की फैक्टरी चलाने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि बागपत कोतवाली पुलिस ने एक जून को सूरजपुर महनवा गांव में छापामारी कर तमंचा बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया था, जिसमें पुलिस ने सूरजपुर महनवा गांव के ही नौशाद को तमंचे बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया और फैक्टरी में बनाये गये तमंचे, अधबने तमंचे समेत अन्य उपकरण बरामद किए। इसमें अहैड़ा गांव के सोनू उर्फ बाबा का नाम भी सामने आया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नौशाद को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जेल में बंद नौशाद की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई गई। इस पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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सोनू उर्फ बाबा की तलाश में पुलिस दे रही दबिश
सूरजपुर महनवा गांव में पकड़ी गई तमंचा फैक्टरी में बनने वाले तमंचों को सप्लाई करने वाले अहैड़ा गांव के सोनू उर्फ बाबा का नाम भी सामने आया था, जिसकी तलाश में पुलिस कई बार दबिश दे चुकी है, लेकिन वह हाथ नहीं लगा।
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