अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम पूनम राजपूत ने बड़ागांव में घर से बुलाकर दोस्त सोनू त्यागी की हत्या करने वाले राजू उर्फ राजीव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
बड़ागांव निवासी बिट्टू उर्फ रजनीश ने खेकड़ा कोतवाली में 18 सितंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसके भाई सोनू त्यागी का गांव के ही राजू उर्फ राजीव के साथ शराब पार्टी में विवाद हो गया था, जिनमें उन्होंने समझौता करा दिया था। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन राजू उसके भाई सोनू से रंजिश रखने लगा।
इसके चलते 18 सितंबर की दोपहर राजू उसके घर आया और सोनू को बुलाकर बाइक पर अपने साथ विजय शर्मा के घेर में ले गया। विजय के घेर में बैठे अमन को नींबू लेने भेज दिया। तभी राजू ने उसके भाई सोनू के सिर पर अचानक धोखे से लकड़ी का फट्टा मार दिया।
राजू ने कई वार करके सोनू की हत्या कर दी। इसके बाद राजू बाइक लेकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया और जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पूनम राजपूत ने राजू उर्फ राजीव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।