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धनौरा सिल्वर नगर के प्रधान के पुत्र सोहनवीर की संपत्ति कुर्क

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बिनौली (बागपत)। थाना पुलिस ने शनिवार को धनौरा सिल्वरनगर गांव के ग्राम प्रधान थान सिंह के पुत्र सोहनवीर के मकान को गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर लिया। सीओ बागपत को जब्त संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस दौरान महिलाओं ने कार्रवाई के विरोध में हंगामा भी किया। कुर्की रुकवाने को लेकर ग्राम प्रधान के नेतृत्व मेें ग्रामीण बागपत पहुंचकर डीएम से भी मिले, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला।
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24 दिसंबर 2016 को धनौरा सिल्वर गांव निवासी किसान देवी सिंह की पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी विद्या देवी ने सुनील व सोहनवीर पुत्रगण थान सिंह और आठ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने धनौरा सिल्वर नगर निवासी सोहनवीर और सिलाना निवासी सोनू को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया था। इसके बाद सोहनवीर पर गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई थी। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। उधर, डीएम राजकमल यादव ने आपराधिक किस्म के लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शनिवार को एसडीएम अनुभव, सीओ अनुज मिश्रा के साथ बिनौली, सिंघावली अहीर व आरएएफ की टीम गांव पहुंची। सोहनवीर के परिवार की महिलाओं और परिजनों ने इसका विरोध किया। वर्तमान ग्राम प्रधान थान सिंह के नेतृत्व मेें कुछ ग्रामीण डीएम राजकमल से भी मिले और कुर्की रुकवाने को कहा, लेकिन डीएम नहीं माने। इसके बाद सोहनवीर की 10.30 लाख रुपये कीमत का मकान कुर्क कर लिया। सीओ अनुज मिश्र ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत सोहनवीर का 10.30 लाख की कीमत का मकान कुर्क कर लिया गया है। मकान को सील करते हुए नोटिस बोर्ड भी लगा दिया गया है।
सोहनवीर के खिलाफ 13 मुकदमे
सीओ बागपत अनुज मिश्र ने बताया के सोहनवीर के खिलाफ विभिन्न अपराधों के 13 मुकदमे दर्ज है। बागपत के बिनौली थाने में नौ, रमाला में एक और जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में तीन मामले दर्ज है।
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