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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को सात साल की सजा

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बागपत। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी मानते हुए अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। युवक पानीपत (हरियाणा) के समालखा का रहने वाला है। वर्तमान में वह बागपत जेल में ही बंद है।
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एडीजीसी सुभाष तोमर ने बताया कि बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 15 मार्च 2012 की शाम को खेत में गई थी। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी थी। तलाश करने पर पता चला कि किशोरी को युवक मोनी उर्फ आशु अपने साथ बाइक पर लेकर गया है। किशोरी के पिता ने मोनी उर्फ आशु निवासी समालखा जिला पानीपत हरियाणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। किशोरी ने बताया था कि मोनी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मोनी को गिरफ्तार किया था, जो कुछ समय जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आ गया था। वह दोबारा इस मामले में जेल चला गया था और वह अभी बागपत जेल में बंद है। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की एडीजे एफटीसी प्रथम कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही थी। इसमें अदालत ने मोनी को दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है और 3500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को शरण देने वाले दो जेल भेजे
बागपत। कोतवाली प्रभारी ओमप्रकाश सिंह के अनुसार वर्ष 2021 में कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसका मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें मुख्य आरोपी गोपालपुर खड़ाना निवासी राहुल रमेश फरार चल रहा था। पुलिस की दबिश के बाद भी आरोपी हाथ नहीं लगा। बताया कि परिवार वाले व रिश्तेदार लगातार उसे संरक्षण दे रहे थे। आरोपी को संरक्षण देने के मामले में उसके भाई सचिन व लोकेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उनको मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।
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