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नकली दवा पैकिंग के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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बागपत। अमीनगर सराय कस्बे में एक मकान में नकली दवा बनाने की फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे-4 सुशील कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दी। 27 जून की रात साढ़े दस बजे बागपत के ड्रग इंस्पेक्टर वैभव बब्बर व मेरठ के ड्रग इंस्पेक्टर पवन शाक्य ने कस्बा अमीनगर सराय मोड़ में गफ्फार पुत्र हारुन के मकान में छापा मारा था। टीम को वहां नकली दवा बनाने की मिनी फैक्ट्री चलती मिली थी। मौके से टीम ने सुरेंद्र सिंह पुत्र रणजीत निवासी बालैनी को पकड़ लिया गया था। मकान की तलाशी लेने पर टीम को एक कमरे से ब्रांडेड कंपनी की एंटीबायोटिक आगमेटिन-625 की 24 टेबलेट व पेन किलर (दर्द निवारक) अल्ट्रासेट के डिब्बों में 300 टेबलेट मिली। इसके अलावा दवा पैकिंग करने की मशीन, एल्यूमिनियम का एक रोल प्रिंटेंड व एक रोल प्लेन व अन्य सामान मिला था। इसके बाद गफ्फार भी जेल चला गया था। उसने जमानत अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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