कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। वेस्ट यूपी में प्रचार सामग्री के जरिए कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों को जागरूक करने के अलावा सलाह और चेतावनी भी दी जा रही है।
मादक पदार्थों का मांस मदिरा एवं नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। व्यवसायिक वाहनों का कांवड़ हरिद्वार में प्रवेश प्रतिबंधित करने की सूचना दी जा रही है। झांकियों की ऊंचाई छह फुट से ज्यादा रखने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही गई है।
विशाल श्रावण कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस तैयारी में जुटी है। मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने बागपत पहुंचकर लोगों को पर्चे बांटे, साथ ही दीवारों पर खुद चिपकाए।
इस दौरान एचसीपी दलीत सिंह चौहान और कांस्टेबल अनिल वर्मा ने बताया कांवड़ यात्रा के दौरान पैदल कांवड़ यात्री केवल कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। मेले के दौरान वाहनों पर लाउडस्पीकर एवं साउंड सिस्टम प्रतिबंधित है। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवसायिक वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, जुगाड़ आदि का हरिद्वार में प्रवेश प्रतिबंधित है।
किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, बेसबाल बैट, डंडे, लाठी आदि लेकर चला प्रतिबंधित रहेगा। कांवड़ झांकियों की ऊंचाई छह फुट से ज्यादा न रखे। दोपहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारी न बैठाए।
सभी वाहन चालक निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाए। यात्रा के दौरान नशीली वस्तुओं का सेवन न करें। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करें। ट्रेन की छत पर यात्रा न करें। मोटर साइकिलों का साइलेंसर उतारकर न चलाए। यदि किसी ने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो उत्तराखंड पुलिस एक्ट में 10 हजार रुपये का देना होगा।
इनका विशेष रखे ध्यान
कांवड़ यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहनों एवं ट्रैक्टर का प्रयोग वर्जित
किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन न करें।
दिल्ली-हरिद्वार रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हो गया है। ट्रेन की छत पर यात्रा करना खतरनाक है।
हरिद्वार में प्लास्टिक की पन्नी, बरसाती, थैलियों का प्रयोग न करें।
चार पहिया वाहनों का प्रयोग करना ही सुरक्षित है।