बागपत। अब वाहनों के असल दस्तावेज लेकर चलने की चालकों को जरूरत नहीं पड़ेगी। चेकिंग के दौरान फोटो कॉपी दिखाने से ही पुलिस या उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी चालान नहीं काटेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के नियम में फेरबदल कर दिया है, जिससे वाहन चालकों को फायदा होगा।
अभी तक वाहनों के दस्तावेज की फोटोकॉपी को चेकिंग के दौरान सही नहीं माना जाता था। वाहन चालकों को अब राहत मिल गई है। केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 139 में फेरबदल कर दिया गया है। इससे वाहन चालक असल दस्तावेज के जगह फोटो कॉपी प्रयोग कर सकते हैं। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को या उपसंभागीय परिवहन अधिकारी को दिखाकर चालकों का चालान नहीं होगा। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि केंद्र सरकार से जारी नोटिफिकेशन मिल गया है। अब वाहनों के असल दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। वहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी यह आदेश जारी हुआ है। उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
डिजी लॉकर से भी पहुंच रहा लाभ
बागपत। जो वाहन चालक स्मार्ट फोन इस्तेमाल नहीं करते है, या फिर नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है तो असल दस्तावेज की छायाप्रति दिखाई जा सकती हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर की सुविधा भी शासन ने कर रखी है। स्मार्ट फोन में दस्तावेज की फोटो अपलोड कर चेकिंग के समय दिखाने से भी लाभ मिलेगा।