बागपत। सरूरपुर कलां गांव निवासी राजेंद्र सिंह को सूचना नहीं देने पर आयोग ने जिला आपूर्ति अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विग दिनों राजेंद्र सिंह ने जिला आपूर्ति अधिकारी से तीन बिंदु पर सूचना मांगी थी, लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी, इस कारण राज्य आयोग ने उन पर जुर्माना लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि बस्ती के डीआईजी से बच्चों से संबंधित सूचना मांगी थी। उन्हें किसी भी बिंदु पर जानकारी नहीं दी गई। आयोग ने उन्हें 25 जनवरी को तलब किया है। सूचना न देने पर आयोग के उप सचिव को दो फरवरी को तलब किया है।