बागपत। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गड्ढे में गिरने से हुई 11 साल के बच्चे की मौत के बाद परिवार को 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की प्रति लोनिवि और प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी है। आम आदमी को हादसे के वक्त आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। तिवारी ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गड्ढों को एक बच्चे की मौत का कारण मानते हुए पीडब्ल्यूडी को 12.47 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देशित किया है। सड़क निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी का होता है, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस तरह का आदेश हर राज्य के लिए होगा।