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चुनाव आयोग के नियमों के तहत पोस्टर-पंपलेट होंगे प्रकाशित

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बागपत। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने पंपलेंट और पोस्टर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करेंगे अन्यथा की स्थिति में उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के उप बंध के अंतर्गत उल्लंघन करने पर छह माह की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। नियम के तहत प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को चुनाव सामग्री प्रकाशित करनी होगी। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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