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कैदी हरवीर आगरा जेल से किया जाएगा मुक्त

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बागपत।
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हत्या के मामले में आजीवन की सजा काट रहे दोघट थाना क्षेत्र के इदरीशपुर गांव निवासी कैदी हरवीर को सेंट्रल जेल आगरा से मुक्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव अमर सेन सिंह ने उसे मुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। हरवीर 1977 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
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23 दिसंबर 1977 को दोघट थाना क्षेत्र के इरीशपुर गांव निवासी हरवीर को हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मेरठ ने आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया था। कैदी हरवीर सिंह के परिजनों ने जिला मजिस्ट्रेट बागपत से उसे कारागार से मुक्त करने की गुहार लगाई । जिला मजिस्ट्रेट बागपत ने दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक मुचलका विशेष सचिव अमर सेन सिंह के समक्ष पेश किया। इसको संज्ञान में लेकर विशेष सचिव ने उप्र के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सेंट्रल जेल आगरा में बंद कैदी हरवीर की शेष सजा का परिहार किया और आदेश दिए कि कैदी द्वारा अपनी शेष दंड अवधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बागपत के संतोषानुसार दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर कैदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। अब जल्दी ही कैदी हरवीर सिंह को कारागार से मुक्त किया जाएगा।
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