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अधिकारी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

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बागपत। राज्य सूचना आयोग ने पूर्व जिला परिवीक्षा अधिकारी विमल कुमार ढाका पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध न कराने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव व डीएम को जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए है। एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन परिवीक्षा अधिकारी से एक जनवरी 2006 से 31 जनवरी 2017 तक बाल संरक्षण एवं बाल सुरक्षा पर खर्च की गई राशि और प्रदेश सरकार को वापस देने की सूचना मांगी थी। बार-बार सूचना मांगने पर भी उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जिस पर राज्य सूचना आयोग ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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